MP Government News-2026 मध्यप्रदेश में जल्द ही खत्म होगा 24 साल पुराना दो बच्चों का नियम, तीन या अधिक संतान वालों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी
MP Government News-2026 मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों के नियम को जल्द ही खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में है। मध्यप्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रख सकती है। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो सरकारी नौकरी के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सकेगा जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।
MP Government News-2026 सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में फिलहाल दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पर प्रतिबंध लागू है। यह प्रावधान वर्ष 1961 के नियमों और बाद में 2001 में किए गए संशोधनों के तहत लागू किया गया था। अब सरकार इस शर्त को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
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केबिनेट से मंजूरी मिलते ही सभी विभागों में लागू होगा नियम (MP Government News-2026)
MP Government News-2026 मध्यप्रदेश सरकार को अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो सरकारी नौकरी के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सकेगा जिनके दो बच्चे से अधिक बच्चे हैं। सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं होने के कारण निर्णय टलता रहा। अब विभागीय स्तर पर सहमति बनने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद इसे सभी विभागों में लागू किया जाएगा।
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जानिए क्या था 24 साल पुराना नियम (MP Government News-2026)
MP Government News-2026 वर्ष 2001 में तत्कालीन सरकार ने सिविल सेवा नियमों में बदलाव कर यह प्रावधान लागू किया था। इसके तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति या नौकरी जारी रखने में दिक्कत आती थी। यानी उनको अपात्र माना जाता था। इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा विभाग को मिलेगा। जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसे हैं जो इस नियम से प्रभावित थे।
नया नियम लागू होने के बाद उनकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भी हजारों मामले लंबे समय से लंबित हैं, जिन्हें अब सुलझाया जा सकेगा।
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पुरानी शिकायतों पर भी होगा फैसला (MP Government News-2026)
MP Government News-2026 सरकार उन कर्मचारियों को भी राहत देने पर विचार कर रही है, जिन्हें तीसरी संतान के कारण नौकरी से हटाया गया था या जिनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कैबिनेट इन सभी मामलों पर अंतिम निर्णय ले सकती है। आपको बता दें पिछले कुछ वर्षों में इस नियम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ बताया गया और बदलते सामाजिक हालात के हिसाब से इसे पुराना माना गया। इसी बीच जनसंख्या संतुलन को लेकर भी चर्चा तेज हुई, जिसके बाद सरकार ने इस पर पुनर्विचार शुरू किया।
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इस नियम में से 30,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को राहत मिलेगी (MP Government News-2026)
MP Government News-2026 मध्य प्रदेश में 24 साल पुराना (2001 से प्रभावी) सरकारी नौकरी का नियम बदलने जा रहा है, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी अब नौकरी मिलेगी। मोहन सरकार ने इस नियम को हटाने की तैयारी कर ली है, जिससे 30,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह बदलाव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी विभागों में लागू होगा।
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नियम में बदलाव के प्रमुख बिंदु (MP Government News-2026)
MP Government News-2026 नियम में बदलाव के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:-
- पुराना नियम- 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर कर्मचारी को बर्खास्त या अयोग्य घोषित करने का प्रावधान था।
- नया बदलाव- अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा।
- प्रभाव- यह नियम सभी सरकारी विभागों में लागू होगा। इससे लंबित मामलों का समाधान होगा और नई भर्तियों में भी राहत मिलेगी।
- कारण- लंबे समय से इस नियम को हटाने की मांग की जा रही थी, जिस पर विधि विभाग के परामर्श से सहमति बनी है।
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इसलिए तैयार किया संशोधन प्रस्ताव (MP Government News-2026)
MP Government News-2026 उल्लेखनीय है कि सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) बुलेटिन 2023 के अनुसार, मध्य प्रदेश की सकल प्रजनन दर 2.4 है, यानी एक दंपती औसतन 2.4 बच्चे पैदा रहा है। हालांकि, शहरी क्षेत्र में यह दर 1.8 और ग्रामीण क्षेत्र की 2.6 है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 1.9 है।
इस देखते हुए सरकार ने भी अन्य राज्यों के प्रविधान का अध्ययन कराकर नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कराया। बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत भी प्रजनन दर के हवाले से लगातार तीन बच्चों की बात उठा रहे हैं।

